Defective Notes Exchange Rules 2020 - कटे फ़टे और मैले नोट कहाँ बदले

You can walk into any bank branch, even if you are not a customer of that bank, to get your damaged notes exchanged. You can also approach RBI directly through one of its regional offices to seek a refund

Defective Notes Exchange Rules 2020 - कटे फ़टे और मैले नोट कहाँ बदले

Defective Notes Exchange Rules 2020 : भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2018 में गंदे और कटे-फटे नोट बदलने के लिए एक सर्कुलर जारी करके गाइडलाइंस बताई थीं। आरबीआई की guidelines के अनुसार अब आप देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में नोट बदलने के लिए customer service का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5 रु. से लेकर 2000 रु. तक के नोट को बैंक बदल सकती है। गाइडलाइन के अनुसार बैंक कटे-फटे या मैले नोटों को नए और अच्छी गुणवत्ता वाले नोटों से बदलती है। सिर्फ नोट ही नहीं बल्कि यह बात हर मूल्यवर्ग के सिक्कों के लिए भी लागू है। जानकरी के लिए बताते चलें की आरबीआई द्वारा जारी की गयी गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक की कोई भी शाखा इस तरह के नोटों या सिक्कों के लेनदेन या उनके बदले जाने को अस्वीकार नहीं कर सकती है।

किस तरह के नोट कटे-फटे या मैले माने जाएंगे : 

  • अगर आपके द्वारा बदला जाने वाला नोट मामूली कटा-फटा या फिर मैला हैं या एक ही नोट के दो हिस्से हैं और उन पर अंकित जरूरी फीचर स्पष्ट हो रहे हैं तो उन्हें बदला जा सकता है।
  • यदि नोटों की हालत ज्यादा बदतर है, यानी की वे पूरी तरह से सड गए हैं, जले या बुरी तरह झुलसे हुए हैं या चिपके हुए हैं और नार्मल तौर पर उनकी हैंडलिंग नहीं की जा सकती है तो ऐसी स्थिति में उनको किसी भी बैंक की शाखा से नहीं बदला जा सकेगा।
  • हालांकि ऐसे नोट लाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें जारी किए जाने वाले ऑफिस से संपर्क करे जहां एक Special process के बाद उस पर उचित फैसला लिया जाएगा।
  • अगर किसी के पास कटे-फटे या मैले नोट 20 टुकड़ों में हैं और उनका मूल्य अधिकतम 5000 रुपये के बराबर बैठता है तो वह एक दिन में इतने नोट बैंक के काउंटर पर नि:शुल्क बदल सकता है।
  • यदि आपके पास 20 से ज्यादा टुकड़ों में नोट हैं और उनका कुल मूल्य 5000 रुपये से ज्यादा हो रहा है तो उन्हें बदलने के लिए आप बैंक जा सकते है। हालांकि  इसके लिए बैंक स्वीकृत शुल्क भी वसूल सकती है।
  • अगर ऐसे नोटों का मूल्य 50 हजार रुपयों से ज्यादा है तो बैंक कुछ जरूरी सावधानी बरतेगी।
  • किसी नोट पर किसी तरह का कोई राजनीतिक संदेश या नारा लिखे होने की सूरत में उसे नहीं बदला जा सकेगा।
  • किसी नोट को विकृत किए जाने पर भी उसे नहीं बदला जा सकेगा।
  • अगर नोट को जानबूझकर काटा-फाड़ा या गंदा किया हुए पाया जाता है तो आरबीआई के नियम के मुताबिक उससे न तो भुगतान संभव होगा और न ही उसे बदला जाएगा।
  • इस तरह से आप भी इन नियमों को मानते हुए अपने कटे फटे पुराने नोट को बदल सकते है।

कोई बैंक अगर नोट बदले तो क्या करे? : अगर कोई बैंक गंदे, कटे, फ़टे नोटों को बदलने से मना करता है तो इसका मतलब वह RBI की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है इसलिए आप उसकी कम्प्लेन किसी भी RBI Regional Office में कर सकते है। इंडियन में RBI के 21 regional offices और 11 sub-offices है।

अगर कोई बैंक या दुकानदार कॉइन्स नहीं ले रहा है तो क्या करे? : अगर कोई भी पर्सन या संस्था किसी भी सरकारी मुद्रा को लेने से मना करती है तो ये एक क्राइम है जिसमे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 124a के अंडर FIR फाइल की जा सकती है जिसमे उसको 6 महीनो से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके लिए आप ये करे

  • कोई सबूत जमा करे जैसे वीडियो, ऑडियो, फोटो या लिखा हुआ लेटर
  • नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कोइन्स दिखाए जिन्हे लेने से मना किया गया है
  • उस पर्सन की पुलिस को डिटेल्स दे
  • उसके खिलाफ FIR दर्ज कराये

तो इस तरह से आप गंदे, कटे, फटे नोटों को बदलवा सकते है और अगर कोई बदलने से या कोइन लेने से मना करे तो उसकी कम्प्लेन भी कर सकते है। RBI ने जो 2 जुलाई 2018 को गाइडलाइन जारी की थी और 14 जनवरी 2019 को अपडेट की थी उसका लिंक यहाँ दिया गया है आप डाउनलोड करके रीड कर सकते है और सबूत के लिए दिखा भी सकते है।