जानिए गिरफ्तार आदमी के अधिकार क्या है? - Legal Rights of Arrested Person Hindi

पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है की आपके सारे अधिकार खत्म हो गए और आप मुजरिम बन गए बल्कि अभी भी आपके काफी अधिकार है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए ताकि कोई आपको नाहक़ न सताए और आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन न हो।

जानिए गिरफ्तार आदमी के अधिकार क्या है? - Legal Rights of Arrested Person Hindi

Rights of Arrested Person Hindi - भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए है जिनमें स्वतन्त्रता का अधिकार भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का मूल अधिकार दिया हैजिसके अनुसार राज्य विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाऐ विना किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता से वंचित नही कर सकता है। लेकिन कभी कभी एसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी व्यक्ति पर कोई उपराध करने का अभियोग लगाया जाता है तब विधि के उपबन्धों के रहते हुऐ व्यक्ति की गिरफतारी आवष्यक होती है।

गिरफतारी की दषा में गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति के अधिकार व गिरफ़्तारी की प्रक्रिया का समझना आवष्यक है तभी नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जा सकती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में गिरफ़्तारी की प्रक्रिया बताई गई जिसमें गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति के अधिकार एवं गिरफ़्तारी करने बाले पुलिस अधिकारी के अधिकार व कर्तब्य बताऐ गऐ है। महत्वपूर्ण प्रावधानों पर एक नजर

गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति के अधिकार एवं पुलिस के कर्तव्य - Rights of arrested person and duty of the police

गिरफ़्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने नाम का टोकन धारण करें और गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति का गिरफ्तार पंचनामा तैयार करे जिस पर मौहल्ले के दो व्यक्तियों और गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति के हस्ताक्षर कराऐगा। गिरफ्तार करते समय गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति का कोई रिष्तेदार मौजूद नही है तो गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति को अविलम्ब ऐसी गिरफ़्तारी की सूचना देगा (धारा 41बी)

  • प्रत्येक जिले राज्य के मुख्यालय पर स्थापित नियन्त्रण कक्ष में रखे नोटिस बोर्ड पर गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्तियों के नाम,पते और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम भी प्रदर्षित किया जाऐगा (धारा 41सी).
  • गिरफ़्तारी की दषा में गिरफ्तार किऐ व्यक्ति को पुलिस द्वारा पूछ ताछ के दौरान अपने पसन्द के अधिवक्ता (Advocate) से मिलने का अधिकार (धारा 41डी)
  • गिरफ्तार किए व्यक्ति को अनावष्यक रुप से अवरोध ना करना और हथकडी आदि न लगाना (धारा 49)
  • गिरफतारी के आधार और जमानत के अधिकार की जानकारी देना (धारा 50)
  • गिरफतारी करने वाले व्यक्ति के परिजनों को गिरफ़्तारी के बारे में गिरफ्तार किऐ व्यक्ति के परिजनों को सूचना देना (धारा 50ए)
  • पुलिस का कर्तव्य होगा कि गिरफ्तार किऐ व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाऐ (धारा 55ए)
  • गिरफ्तार किऐ व्यक्ति को बिना देरी के पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेेट के समक्ष ले जाया जाना (धारा 56)
  • गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति को चैवीस घंटे से अधिक निरुद्व न रखना और चैवीस घंटे के अन्दर नजदीकी न्यायालय में पेष करना (धारा 57)
  • गिरफ्तार किऐ व्यक्ति का नजदीकी चिकित्सक से मेडीकल परीक्षण कराना (धारा 54)
  • गिरफ़्तारी की सूचना सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट को देना (धारा 58)
  • गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेष द्वारा अथवा (जमानतीय अपराध की दषा में) जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर स्वतन्त्र कर दिया जाऐगा।

महिलाओं के बारे में विषेष प्रावधान - Exclusive provisions about women

  • किसी स्त्री को गिरफ्तार करने की दषा में कोई पुलिस अधिकारी किसी महिला को स्पर्ष नही करेगा और यथा सम्भव एसी गिरफ़्तारी
  • किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाऐगी (धारा 46-1)
  • किसी स्त्री को सूर्योदय से पहले अथवा सूर्योदय के पष्चात गिरफ्तार नही किया जाऐगा (धारा 46-4)
  • किसी स्त्री के निवास के कमरे की तलाषी तब तक नही ली जाएगी तब तक उस स्त्री को वहां से हट जाने की सूचना नही देगा (धारा 47-2)
  • किसी स्त्री की मेडीकल जाँच महिला चिकित्सक द्वारा ही कराई जाऐगी (धारा 53-2)

गिरफतारी की प्रक्रिया और पुलिस के अधिकार - Criminal Procedure and Police Rights

  • गम्भीर अपराध करने की दषा में पुलिस विना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकेगी (धारा 41)
  • पुलिस के द्वारा उपस्थित रहने की सूचना पर गैर हाजिर रहने पर या अपनी पहचान छिपाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी।
  • पुलिस के द्वारा पूछेे जाने पर अपन नाम व निवास बताने से मना करने पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा (धारा 42)
  • कोई व्यक्ति अपनी गिरफतारी का विरोध करता है या गिरफतारी से वचने का प्रयत्न करता है तो पुलिस के द्वारा गिरफतारी के लिऐ सब साधनों का उपयोग किया जा सकता है (धारा 46-2)
  • वह व्यक्ति जिसकी गिरफतारी की जानी है किसी भवन में छिपा होने पर पुलिस अधिकारी एसे स्थान में प्रवेष करके गिरफतारी कर सकती है (धारा 47-1)
  • पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिऐ अन्य अधिकारिताओं में भी पीछा कर सकता है।
  • गिरफतारी की दषा में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति की तलाषी लेने का अधिकार है, एसी तलाषी की दषा में पहने के कपडो को छोडकर अन्य सभी वस्तुऐं पुलिस अधिकारी अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा (धारा 51)
  • पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति के पास से अपराध में उपयोग किऐ गऐ हथियार जब्त करके न्यायालय में प्रस्तुत करेगा (धारा 52)
  • पुलिस अधिकारी साक्ष्य एकत्र करने के उददेष्य से गिरफ्तार किऐ गऐ व्यक्ति की मेडीकल परीक्षण करा सकेगा (धारा 53)
  • दुष्कर्म के आरोपी की चिकित्सा व्यवसायी से जांच कराकर अपराध के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर सकेगा (धारा 53ए)
  • पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति की पहचान कराने के उददेष्य से षिनाख्त करा सकता है (धारा 54ए)
  • पुलिस अधिकारी को अभिरक्षा में से भागे व्यक्ति को पीछा करके फिर से पकडने का अधिकार है (धारा 60)